नई दिल्ली। हार्मोनल गर्भनिरोधक दवाओं की बिक्री के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। ये स्पष्टीकरण CDSCO के अधिकारिक सूत्रों के हवाले से दी गई है। दरअसल मीडिया में बताया जा रहा था कि शेड्यूल H और K दवाओं के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है।
सूत्रों का कहना है कि इ-पिल या अनवांटेड-72 जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी) ब्रांडों की बिक्री और वितरण के संबंध में वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्तमान में, गर्भनिरोधक दवाएं जैसे केंट्रोक्रोमन और एथिनाइलएस्ट्राडियोल ड्रग्स नियमों की अनुसूची H के तहत आती हैं। ये दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेची जा सकती हैं।
इसके अलावा डीएल-नोर्गेस्ट्रेल, लेवोनोर्गेस्ट्रेल, सेंट्रोक्रोमन, डेसोगेस्ट्रेल जैसी दवाएं अनुसूची K के तहत आती है। इन विशिष्ट दवाओं को बिना पर्चे के भी खरीदा जा सकती है। इस मामले में मीडिया में दिखाई जा रही खबरें सही नहीं हैं। ये भी कहा गया है कि बिना पर्चे से पर्चे श्रेणी में दवाओं को लाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।