रामपुर (उप्र)। औषधि विभाग ने 12 थोक दवा विक्रेताओं को नोटिस थमाए हैं। जिले में कोडीनयुक्त सिरप की अवैध बिक्री की आशंका में यह कार्रवाई की गई। विभाग ने कोडीनयुक्त सिरप की बिक्री से जुड़े सभी अभिलेख तीन दिन में प्रस्तुत करने को कहा है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।
कोडीनयुक्त सिरप की 1.34 करोड़ की बिक्री के रिकॉर्ड न दिखाने पर तीन थोक दवा विक्रेताओं पर रिपोर्ट दर्ज किए गए। इन सभी के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जिले में मेडिकल स्टोरों से कोडीनयुक्त सिरप और नारकोटिक्स की दवाएं बेची जा चुकी हैं। ऐसे में विभाग की ओर से सिरप बिक्री का रिकॉर्ड जानने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 12 फर्मों को सिरप बेचने में बिक्री के रिकॉर्ड न दिखाने पर नोटिस जारी किए हैं। इनको तीन दिन के भीतर रिकॉर्ड दिखाने के लिए निर्देशित किया गया है। सिरप की अवैध बिक्री करने वाले किसी भी दवा कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।










