Medicine Price: राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक (NPPA) ने 23 दवाओं की खुदरा कीमत (Medicine Price) तय की है। इन 23 दवाओं में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर समेत अलग-अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं। NPPA ने शुक्रवार को कहा कि  उसने डायबिटीज और हाई बीपी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं समेत 23 दवाइयों के खुदरा मूल्य तय कर दिए हैं।

NPPA ने  26 मई, 2023 को प्राधिकरण की 113वीं बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत ये खुदरा कीमतें तय की हैं।

जानिए क्या है दवाओं की कीमत (Medicine Price)

NPPA के द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर डायबिटीज की दवा ‘ग्लिक्लाजाइड ईआर’ और ‘मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड’ की एक गोली की कीमत 10.03 रुपये तय की है। वहीं  टेल्मिसर्टन, क्लोर्थालिडोन और सिल्नीडिपाइन की एक गोली की खुदरा कीमत 13.17 रुपये होगी. दर्द निवारक दवा ट्रिप्सिन, ब्रोमेलैन, रुटोसाइड ट्राइहाइड्रेट और डाइक्लोफेनाक सोडियम की एक गोली की खुदरा कीमत 20.51 रुपये तय की गई है।

NPPA का कहना है कि  उसने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अंतर्गत 15 शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतों में भी संशोधन किया है और दो शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। इनके अलावा एक शेड्यूल दवा के अधिकतम मूल्य में संशोधन कर उसे तय किया है।

NPPA के पास क्या है अधिकार 

NPPA को देश में नियंत्रित थोक दवाओं की कीमतों में संशोधन करने, उन्हें नियंत्रित करने, उन्हें निर्धारित करने और उन्हें लागू करने का पूरा अधिकार है। NPPA नियंत्रण मुक्त दवाओं की कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए उनकी निगरानी भी करता है। दवा नियामक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रविधानों को लागू करता है। उसे उत्पादकों के द्वारा उपभोक्ताओं से नियंत्रित दवाओं की अधिक ली गई कीमतों को वसूल करने का काम भी सौंपा गया है।

ये भी पढ़ें- रोहतक और सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़ा भ्रूण लिंग जांच का किया भंडाफोड़, चार गिरफ्तार, मशीन सील