लखनऊ। आयुर्वेदिक दवा के निर्माण व बिक्री का लाइसेंस अब आसानी से लिया जा सकेगा। इसके लिए ई औषधि पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस पोर्टल पर तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।
बताया गया है कि 14 अक्टूबर से इस पोर्टल पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब पूरी तरह खत्म होगी। प्रशासन ने यह कवायद भ्रष्टाचार रोकने के लिए की है।
आयुर्वेद निदेशक मानवेन्द्र सिंह की ओर से यह निर्देश जारी कर दिए गए। सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पोर्टल पर अपना आइडी व पासवर्ड समय रहते जांच लें और किसी भी तरह की समस्या होने पर आयुर्वेद निदेशालय से संपर्क करें।
बता दें कि आयुर्वेदिक दवाओं की लगातार बढ़ रही मांग के चलते इनके निर्माण व बिक्री के लिए लाइसेंस लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
ई औषधि पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस के लिए आवेदन करने से उद्यमियों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।