नई दिल्ली। ट्रामाडोल दवा का अवैध निर्यात करने पर फार्मा की 5.6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कहना है कि उसने धन शोधन निरोधक कानून के तहत तेलंगाना स्थित एक दवा कंपनी की पांच करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। कंपनी पर पाकिस्तान को अवैध रूप से 18,000 किलोग्राम से अधिक दवाइयां निर्यात करने का आरोप है।
राज्य के संगारेड्डी जिले में स्थित कंपनी ‘ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड’ के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था।
ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में कंपनी की जमीन, इमारत और फैक्टरी परिसर शामिल हैं और इनकी कीमत करीब 5.67 करोड़ रुपये है। धन शोधन का मामला स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा कंपनी के खिलाफ ‘ट्रामाडोल’ दवा के अवैध निर्यात और विभिन्न निर्यात प्राधिकरणों से संबंधित दस्तावेजों की जालसाजी के लिए दर्ज की गई शिकायत पर आधारित बताया गया है।