औरंगाबाद। लाइसेंस के बिना चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमाराी का मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया गया है।
यह हैँ मामला
रफीगंज प्रखंड के पौथू बाजार में दुर्गा मेडिकल हॉल का संचालन बिना लाइसेंस के किया जा रहा था। इसके संचालक पौथू निवासी प्रदीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। औरंगाबाद रमेश चौक पर स्थित जनता मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। उक्त दुकान के संचालक द्वारा औषधि भंडारण एवं क्रय विपत्र में फर्जीवाड़ा किया गया था। इस कारण इसका लाइसेंस निलंबित किया गया है। दो अन्य प्रतिष्ठान देव के संजय ड्रग स्टोर और देव के ही चट्टी में संचालित पियूष ड्रग स्टोर का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। इन्होंने भी दवा खरीद बिक्री में गड़बड़ी की थी।
वहीं रफीगंज के पौथू में संचालित न्यू शंकर मेडिकल हॉल, मदनपुर के वार में संचालित मनीष फार्मा, मदनपुर में संचालित तनीष ड्रग स्टोर, लक्ष्मी मेडिकल हॉल, अंबा में संचालित लालदेव मेडिकल हॉल, मदनपुर के कुमार आयुर्वेद संग्रह, इंटरनेशनल मेडिसीन्स, न्यू एरिया औरंगाबाद से स्पष्टीकरण पूछा गया है। दवा दुकानों के संचालकों के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार आर्य ने बताया कि बगैर लाइसेंस के दवा की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी