नई दिल्ली। दर्द व बुखार समेत 53 नई दवाओं के रीटेल दाम तय किए गए हैं। कंपनियां इन नई दवाओं को इससे अधिक कीमत पर नहीं बेच सकेंगी। इस संबंध में नेशनल फार्मास्यटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज (एनपीपीए) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
यह है मामला
एनपीपीए की ओर से जिन 53 दवाओं के दाम तय किए गए हैं, कंपनियां उस तय कीमत पर सिर्फ जीएसटी ही वसूल सकेंगी। कंपनियों ने अगर जीएसटी का भुगतान किया है, तभी वो इसे दवाओं की तय कीमत पर इसे ग्राहकों से ले सकेंगी। बता दें दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवाओं की जरूरत अधिकतर लोगों को पड़ती है। ऐसे में सरकार का ये फैसला आमजन को राहत देगा।
गौरतलब है कि एनपीपीए एक सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी है जो भारत में फार्मास्युटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। अथॉरिटी का काम दवाओं की कीमतों की निगरानी करना और सुधारात्मक कदम उठाना है। समय पर जरूरत के अनुसार दवाओं की कीमतें तय करना और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसके अधिकार क्षेत्र में आता है।