नयी दिल्ली। एचआईवी दवाओं की खरीद व गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने एचआईवी मरीजों के इलाज के लिए ‘एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी’ दवाओं की गुणवत्ता पर जवाब दायर करने को कहा।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ एनजीओ नेटवर्क ऑफ पीपल लिविंग विथ एचआईवी/एड्स द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी।
याचिका में एआरवी दवाओं की आपूर्ति और गुणवत्ता पर चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अब तक केवल चार राज्यों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हलफनामे में कुछ मुद्दों को रेखांकित किया गया था। इनमें दवाओं की खरीद की प्रक्रिया और गुणवत्ता शामिल थी। पीठ ने कहा कि सभी राज्यों को अपनी प्रतिक्रियाएं दायर करने दें।