हैदराबाद (तेलंगाना)। भ्रामक दावा करने पर हर्बल फीवर गार्ड सिरप का स्टॉक जब्त किया गया है। यह कार्रवाई औषधि नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) के अधिकारियों ने की। टीम ने स्टोर पर रेड कर सभी प्रकार के बुखारों के इलाज के रूप में बेचे जा रहे सिरप के स्टॉक को जब्त कर लिया है।

यह है मामला

डीसीए अधिकारियों ने आदिलाबाद के एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और हर्बल फीवर गार्ड सिरप नामक उत्पाद को जब्त कर लिया। इसे एक ऐसे लेबल के साथ बेचा जा रहा था, जिस पर झूठा दावा किया गया था कि यह सभी प्रकार के बुखार का इलाज कर सकता है। इस दवा का निर्माण और बिक्री हरिद्वार, उत्तराखंड स्थित इंटरनेशनल हर्बल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

भ्रामक दावा

अधिकारियों ने कहा कि उत्पाद का लेबल भ्रामक विज्ञापन है, जो 1954 के अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। कानून स्पष्ट रूप से उन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है जो सामान्य रूप से बुखार सहित कुछ बीमारियों और स्थितियों के इलाज के रूप में दवाओं को बढ़ावा देते हैं। अधिकारियों ने मौके से सिरप का स्टॉक जब्त कर लिया तथा आगे की जांच की जा रही है।