नई दिल्ली। विटामिन डी2 के आयातित सैंपल की मात्रा अब केवल 50 ग्राम रहेगी। यह आदेश भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जारी किए हैं। यह बदलाव विटामिन डी2 की 500 ग्राम की उच्च लागत को देखते हुए किया गया है।

इससे पहले,खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 विटामिन डी2 को खाद्य पदार्थ निर्दिष्ट नहीं के तहत वर्गीकृत किया गया था। इसके लिए 500 ग्राम का सैंपल जरूरी था। मिले सुझावों के आधार पर एफएसएसएआई ने इस जरूरत में बदलावा किया है।

इसके तहत अधिकृत अधिकारियों को आयातित विटामिन डी2 का कम से कम 50 ग्राम का सैंपल लेने का निर्देश दिया गया है। इसमें 25-25 ग्राम के दो सैंपल शामिल होंगे।

ये होंगे लाभ

एफएसएसएआई ने नियम 9(9) के प्रावधान के अनुसार सैंपल सुरक्षित पाए जाने पर शेष सैंपल खाद्य आयातक को वापस कर दिया जाएगा। इसलिए सैंपल का दूसरा 25 ग्राम हिस्सा परीक्षण पूरा होने और उत्पाद को सुरक्षित समझे जाने के बाद आयातक को वापस कर दिया जाएगा। सैंपल के आकार को 500 ग्राम से घटाकर 50 ग्राम करने से विटामिन डी2 के आयातकों की लागत में काफी कमी आएगी। यह परिवर्तन परीक्षण के लिए प्रयुक्त मूल्यवान सामग्री की मात्रा को न्यूनतम कर देता है, जिससे संभावित बर्बादी में कमी आती है।