चंडीगढ़। फार्मा कंपनी कैपटैब बायोटेक पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध पंजाब सरकार ने गैर-मानक आईवी (अंत:शिरा) द्रव या सामान्य सलाइन बोतलों की सप्लाई करने पर लगाया है।

यह है मामला

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि फार्मा कंपनी को तीन साल के लिए राज्य सरकार की किसी भी निविदा में भाग लेने से रोक दिया है। पीएचएससी को सप्लाई की जा रही 11 वस्तुओं के ठेके भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। कंपनी की 3,30,000 रुपये की प्रदर्शन सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई है और लंबित भुगतान रोक दिए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के समक्ष पंजाब सरकार द्वारा मामला उठाए जाने के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया।

यह कंपनी तब जांच के दायरे में आई, जब अमृतसर और संगरूर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कुछ मरीजों में सामान्य सलाइन के उपयोग के बाद प्रतिकूल असर मिला।