सिरसा (हरियाणा)। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में दो तस्करों को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह सजा स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई।

यह है मामला

मामला 28 फरवरी 2020 का है। पुलिस ऐलनाबाद के उद्यम सिंह चौक क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को शक के आधापर पर रोका। पुलिस ने दोनों युवकों की तलाशी ली तो उनके पास प्रतिबंधित दवा के 520 कैप्सूल बरामद हुए। इन कैप्सूल का प्रयोग नशे के लिए किया जाता है।

पूछताछ में युवकों की पहचान सिरसा के रानियां गेट निवासी जगतार सिंह व संजय कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। इस मामले में न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने निपटारा करते हुए दोनों युवकों जगतार सिंह व संजय कुमार को दोषी करार दिया और दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।