लखनऊ। उत्तर प्रदेश  में हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है।  कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने ये निर्णय लिया है। अब मेडिकल स्टोर के अलावा जनरल स्टोर और अन्य दुकानों पर भी सैनेटाइजर बेचे जा सकेंगे।  प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।  ये आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे।  इसके अलावा स्थानीय औषधि निरीक्षक आवश्यकता पड़ने पर जांच कर सकेगा और निर्धारित मूल्य पर ही सैनेटाइजर बेचे जाएंगे।