जयपुर। अस्पताल व सरोगेसी क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। यह निर्णय निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए जाने के कारण लिया गया है।
यह है मामला
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में एआरटी एवं सरोगेसी की स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न एआरटी बैंक-क्लिनिक एवं सरोगेसी क्लिनिकों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में निर्णय लिए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में 5 एआरटी क्लीनिक निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए जाने के कारण इनका रजिस्ट्रेशन जारी नहीं किए गए।
वहीं, 2 एआरटी बैंक, 3 एआरटी लेवल-प्रथम, 2 एआरटी लेवल-द्वितीय को भौतिक निरीक्षण के बाद जांच कमेटी द्वारा उचित पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि एआरटी बैंक एवं सरोगेसी क्लिनिकों पर कार्यरत स्टाफ के कार्य छोड़ने, हटाने एवं नए नियुक्त किए जाने के संबंध में एक एडवाजरी जारी की जाएगी।
ईएचसीसी में संचालित रिसा आईवीएफ होगी ब्लैक लिस्ट
बताया गया है कि प्रदेश में संचालित 28 एआरटी बैंक, 27 एआरटी क्लीनिक लेवल-प्रथम, 22 एआरटी लेवल-द्वितीय एवं 10 सरोगेसी क्लीनिक को निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज ऑथोरिटी के समक्ष जमा नहीं करवाने के कारण इनका आवेदन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि ईएचसीसी अस्पताल में संचालित रिसा आईवीएफ केन्द्र का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्णय भी लिया गया है। रिसा आईवीएफ के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ये रहे उपस्थित
बैठक में संयुक्त शासन सचिव प्रीति माथुर, निदेशक परिवार कल्याण डॉ. सुनीत राणावत, अतिरिक्त निदेशक परिवार कल्याण डॉ. के.पी. शर्मा एवं उप शासन सचिव अजय शर्मा उपस्थित रहे।