मुंबई। मसल्स बनाने के पाउडर का भ्रामक दावा करने की आरोपी कंपनी पर 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। उपभोक्ता आयोग ने एक पोषण अनुपूरक फर्म को निर्देश दिया है कि वह पवई स्थित एक फिटनेस बनाने के इच्छुक युवक को 1.1 लाख रुपये का भुगतान करे। बताया गया कि पीडि़त ने 1,599 रुपये के प्रोटीन पाउडर को पिछले साल ऑनलाइन खरीदा था। इसमें हानिकारक तत्व मौजूद मिले।
कंपनी बिग मसल्स न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि अज्ञात अमीनो एसिड को शामिल करके उत्पाद की प्रोटीन सामग्री को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास किया। वहीं, उत्पाद में चीनी और कार्बोहाइड्रेट का उच्च स्तर प्रदर्शित हुआ।
आयोग ने कहा कि उक्त उत्पाद का प्रयोगशाला परीक्षण निश्चित रूप से चिंता का कारण है और प्रतिकूल प्रभावों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। शिकायतकर्ता राहुल शेखावत ने उत्पाद की आलोचना करने वाली ऑनलाइन समीक्षा देखने के बाद एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में परीक्षण कराया था। आयोग ने आदेश दिया कंपनी को परीक्षण और उत्पाद के लिए खर्च किए गए 36,409 रुपये की प्रतिपूर्ति करनी होगी।
ये होते हैं दुष्प्रभाव
बताया गया है कि इस तरह के प्रोटीन युक्त पाउडर के सेवन से सिरदर्द, मुँहासे, सूजन, मतली और दस्त जैसे अल्पकालिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके लंबे समय तक सेवन करने से दीर्घकालिक हृदय संबंधी समस्याएं और लीवर की क्षति हो सकती है।
आयोग के अनुसार प्रयोगशाला रिपोर्टों से पता चला है कि ब्रांड के लेबल ने प्रोटीन सामग्री की प्रकृति के बारे में कई झूठे दावे किए थे। ग्राहक को बेचे गए उत्पाद की सामग्री के बारे में गलत दावा करना, जो ग्राहक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह कंपनी की ओर से निश्चित रूप से सेवा में कमी है और यह जानने के बावजूद कि प्रोटीन-स्पाइकिंग उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहा है, कंपनी ने भ्रामक और कपटपूर्ण तरीके से उत्पाद का विज्ञापन व बिक्री कर रही है।