मेडिकल स्टोर होंगे अब ऑनलाइन, दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी

कोटा (राजस्थान)। सूबे में मेडिकल स्टोर अब ऑनलाइन होंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी दवा दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सभी दवा दुकानदारों को एचएफआर आईडी बनाना जरूरी होगा। औषधि नियंत्रण संगठन ने सभी दवा दुकानदारों को आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही केमिस्ट संचालकों की बैठक भी ले चुके हैं।

दवा दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य

सहायक औषधि नियंत्रण अधिकारी प्रहलाद मीणा ने बताया कि मिशन के तहत मेडिकल स्टोर संचालकों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। दवा दुकान ऑनलाइन होने से यह आधार नंबर से लिंक हो जाएगी, जिससे दवा के स्टॉक की जानकारी रहेगी। इसके अलावा, रजिस्टर्ड फर्म की संख्या की जानकारी भी रहेगी।

अस्पताल व मरीजों का डेटा भी ऑनलाइन होगा

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण करने के लिए चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए इन्टीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 भी लागू किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि यह अत्याधुनिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा।

यह आमजन, चिकित्सकों एवं प्रशासन तीनों के लिए बेहद लाभकारी होगा। इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी हेल्थ लॉकर, मरीजों को कतारों से मुक्ति, यूनीफाइड डिजिटल सर्वे, केपीआई आधारित डैशबोर्ड, स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस एवं एनओसी आदि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, टेली आईसीयू, जीओ टैगिंग आधारित चिकित्सालय का मैप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इससे ज्यादातर स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन होंगी और मरीजों को उपचार लेने में आसानी होगी। अस्पतालों के ऑनलाइन होने पर टेबल पर कोई फाइल नहीं रहेगी। उसी दिन का कार्य उसी दिन करना होगा। मरीजों के इलाज का बैकअप रहेगा, जिससे वह किसी भी जगह जाकर इलाज करवा सकेगा।