जयपुर। देश के अस्पतालों में अब अनैतिक क्लीनिकल ट्रायल पर रोक लग सकेगी। केन्द्र सरकार ने न्यू ड्रग एंड क्लीनिकल ट्रायल रुल्स-2018 का मसौदा तैयार कर लिया है। गजट नोटिफिकेशन के बाद नए नियम लागू होंगे और पालना नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही होगी। नए नियमों के तहत मानक पूरे करने वाले संस्थानों को ही ट्रायल की अनुमति मिलेगी।
एसएमएस अस्पताल की एथिक्स कमेटी के को-चेयरमैन डॉ.आरके सुरेखा का कहना है कि केन्द्र सरकार के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हैल्थ केयर प्रोवाइडर्स से मान्यता लेना भी अनिवार्य कर दिया है। मानकों में रिकॉर्ड मेंटेन रखना, गड़बड़ी रोकने के लिए कमेटी सदस्यों को बारीकी ज्ञान होना चाहिए। काबिलेगौर है कि पिछले दिनों जयपुर के एक निजी अस्पताल में अनैतिक क्लीनिकल ट्रायल का मामला सामने आया था।