बिकानेर (राजस्थान): दवा पर छपी एक्सपायरी डेट को फर्जी तरीके से बढ़ाकर बेचने के आरोप में कोर्ट ने तीन लोगों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार पटेल नगर निवासी फूलाराम बिश्नोई ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया कि उसने डॉक्टर की सलाह पर जिरोक्स एम नाम की 10 टेबलेट खरीदी थी। दवा लेने पर उसे कोई आराम नहीं मिला। ध्यान देने पर उसे पता चला कि दवाई की मियाद तो फरवरी, 06 में खत्म हो चुकी है। लेकिन, कंपनी ने फर्जी तरीके से नये बेच नंबर और नई एक्सपायरी डेट अंकित कर रखी है। इस परिवाद पर कोर्ट ने 16 नवंबर, 06 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तों को तलब किया।
अभियुक्तों ने प्रसंज्ञान के खिलाफ सेशन और उच्च न्यायालयों में याचिकाएं पेश की जो खारिज कर दी गईं। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कौर ने दवा कंपनी निर्माता मैसर्स ओजोन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक मालिक सुभाषचन्द्र सहगल तथा स्थानीय दवा विक्रेता अग्रवाल मेडिकल स्टोर के मालिक सत्यनारायण को दोषी मानते हुए प्रत्येक को एक साल की सजा सुनाई है। दवा कंपनी मालिक को 40 हजार रुपए अर्थदंड दिया गया है जो नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। स्थानीय दवा विक्रेता को 10 हजार रुपए अर्थदंड दिया जो जमा नहीं करवाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषियों की ओर से कोर्ट में अर्थदंड की राशि जमा करवाने पर अपील की मियाद गुजरने के बाद 35,000 रुपए परिवादी फूलाराम को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।