नई दिल्ली। कोरोना की महामारी का बढता रूप देखकर देश में दवाओं के पर्याप्त सप्लाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बडा फैसला लिया है। सरकार ने ऐसी दवाओं की सशर्त आयात की अनुमति दे दी है, जिनके एक्सपायर होने में 60 प्रतिशत से भी कम समय बचा है। देश में बढते कोरोना वायरस के मामले औऱ लगभग महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बीच दवाओं की कमी की चिंता अब सरकार को सताने लगी है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने परिपत्र में कहा है, कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न मौजूदा हालात के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू खुदरा बाजार में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उत्पाद पर उसका विवरण मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। इनमें से एक कदम है दवाओं के निर्माण, आयात और पंजीकरण के लिए मिलने वाले आवेदनों को तत्काल मंजूरी देना। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी बंदरगाहों में तैनात अपने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इन नियमों के मुताबिक, सीडीएससीओ के बंदरगाह अधिकारी आयातकों से एक हलफनामा लेने के बाद ऐसी दवाओं के आयात की अनुमति दे सकते हैं। आयातकों को हलफनामा देना होगा कि इन दवाओं का उपयोग/प्रयोग या उनका सेवन उनके एक्सपायर होने से पहले कर लिया जाएगा और एक्सपायर होने के बाद उनका कोई हिस्सा बिक्री या आपूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगा।