इंदौर। जिला प्रशासन ने स्थानीय मेसर्स सन्नी सर्जिकल एंड मेडिकल का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही गर्भपात किट बेचने पर भी अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी अनुसार डॉक्टर की पर्ची के बिना ही आरोपी केमिस्ट गर्भ निरोधक दवा बेच रहा था। शिकायत मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर राजेश जिनवाल ने टीम के साथ दवा बाजार स्थित सन्नी सर्जिकल एंड मेडिकल्स का स्टिंग ऑपरेशन किया। यहां गर्भपात की दवा डॉक्टर की पर्ची के बगैर बेची जा रही थी।
केमिस्ट के पास पर्याप्त दस्तावेज भी नहीं मिले। न ही वह फर्म का लाइसेंस दिखा पाया। अनहाइजनिक तरीके से दवा का संधारण किया गया था। इस पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्रवाई करते हुए दवा दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगले दस दिन तक इसी तरह अभियान चलाकर दवा दुकानों का निरीक्षण किया जाए। जिले में होने वाली कुल एएनसी और प्रसूति की संख्या में आने वाले अंतर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जांच के आदेश दिए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग को यह पता लगाना होगा कि जिन महिलाओं की प्रसूति रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई, वह आखिर कहां गई।