बिलासपुर (छग)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बिलासपुर के तीन मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। वहीं, एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। नशीली दवाओं का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने से इन पर कार्रवाई हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी गड़बड़ी करने वालों को विभाग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि एडीसी रवींद्र गेंदले ने यह कार्रवाई की है।
भारत सरकार ने 14 मार्च को देशभर के ड्रग कंट्रोलर को पत्र भेजकर इस बात की सूचना दी थी कि ड्रग्स को लेकर जो हालात पंजाब के हैं, वैसा उनके राज्यों में न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। इस निर्देश को अमल में लाने के लिए उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर और शासन की लोकल बॉडी को सजग करने के निर्देश दिए हैं। शहर में कई स्थानों पर दवा खरीदी बिक्री के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, ताकि कौन सी दवाओं की कितनी खरीदी-बिक्री की जा रही है, इसका पता लगाया जा रहा है। यही गड़बड़ी पकड़ाने पर इन तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। इनमें कुछ मेडिकल स्टोर को नोटिस भी थमाया गया ।