नयी दिल्ली। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने सभी राज्यों के दवा नियंत्रक प्राधिकरणों को दवाओं की आनलाइन बिक्री पर अंतरिम रोक का आदेश भेज दिया है। केंद्र ने कहा कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे औषध एवं प्रसाधन कानून एवं नियमों के तहत इस बारे में उचित कार्रवाई करें। केंद्र ने इस बारे में मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर के समक्ष दायर हलफनामे में यह जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि वह सभी अंशधारकों के सुझावों पर गौर करने के बाद ई-फार्मेसीज के नियमन को नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दे रही है। सरकार की ओर से यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में दिया गया है जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के रोक के आदेश के बावजूद ई-फार्मेसीज द्वारा दवाओं की आनलाइन बिक्री जारी है। गौरतलब है कि 12 दिसंबर, 2018 का यह आदेश जहीर अहमद की जनहित याचिका पर दिया गया था।