भदोही (उत्तरप्रदेश)। मेडिकल स्टोर से लिए दवा के सैंपल की रिपोर्ट फेल आने पर संबंधित दवा दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार बंसल की शिकायत पर नई बाजार के एक कैमिस्ट के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में धारा 18/27 के अंतर्गत केस दाखिल किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जनवरी माह में नई बाजार के दुकानदार सुनील कुमार गुप्ता के चौधरी मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स पर छापा मारकर कुछ दवाएं जब्त की थीं। लैब में दवाओं के नकली होने की रिपोर्ट प्राप्त मिली है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि दवाओं पर लिखे निर्माता कंपनी के नाम और पता है ही नहीं। दुकानदार द्वारा आपूर्तिकर्ता का पता भी गलत पाया गया। उन्होंने बताया कि शासन ने कुछ दवाओं को स्पूरियस औषधि की श्रेणी में रखा है। इसके तहत इन दवाओं की बिक्री अवैध और कानूनन जुर्म भी है। इसके बाद विस्तृत जांच के बाद सीजेएम न्यायालय ज्ञानपर में मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में नकली दवाओं के धंधे का यह पहला मामला है जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। चार और दुकानदारों के नमूनों की जांच प्रक्रिया में है। रिपोर्ट आने के बाद इनके विरुद्ध भी न्यायालय में परिवाद दाखिल कर दिया जाएगा। ड्रग विभाग की इस कार्रवाई से नगर के दुकानदारों में खलबली मच गई है।