शहडोल ( मध्यप्रदेश)। जिले में नशीली दवाओं की बिक्री पर धारा 144 (2) लगा दी गई है। नींद एवं ट्रक्यूलाइजर श्रेणी की दवाइयों के उपयोग पर यह प्रतिबंध 10 सितम्बर तक लागू माना जाएगा। इससे दवाइयों का अवैध रूप से नशे के रूप में उपयोग करने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। जिला दण्डााधिकारी ललित दाहिमा ने सीएमएचओ एवं पदेन उप संचालक खाद्य औषधि प्रशासन को इस संबंध में निर्देश दिए हंै कि अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्रादाधिकारी के माध्यम से जिले में चल रहे मेडिकल स्टोरों का आकस्मिक निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें और अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्यवाही करें।