गोरखपुर। नशीली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अब प्रशासन ने नया तरीका आजमा लिया है। बताया जा रहा है कि अब कोई भी दवा विक्रेता नशीली दवा बेचता है तो उसकी खैर नहीं। दरअसल मेडिकल स्टोरमें सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कैमरे से शेड्यूल एक्स व एच ग्रुप कीदवाओं की बिक्री परनजर रखी जाएगी। इनमें दर्द से लगायत मानसिक रोगों में इस्तेमाल होने वालीदवाएं शामिल हैं।

एकमहीने के अंदर सभी दवा की फुटकर दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा। ऐसे न करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर निरस्त भी किया जा सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर- जय सिंह ने बताया कि सभी फुटकरदवाओं के विक्रेताओं को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक महीने के अंदर दुकान के अंदर व बाहर कैमरे लगवाना अनिवार्य है। इसमेंलापरवाहीअक्षम्य होगी। कैमरों से शेड्यूल एच व एक्स ग्रुप की दवाओं की बिक्री पर नजर रखी जाएगी। पंजीकृत डाक्टरके पर्चे पर ही इन दवाओं की बिक्रीहोनी चाहिए।

बता दें कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को लखनऊ में समीक्षा बैठक की थी। बैठक में आयोग के सदस्यों ने सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन में सभी मेडिकल स्टोर के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। शनिवार को डीएम विजय किरन आनन्द ने औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 65 के अंतर्गत दवाविक्रेताओं को निर्देश जारी किए। दवाओं की बिक्री पर कैमरे से नजररखी जाएगीऔर ड्रग इंस्पेक्टर या बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी कभी भी कैमरे व फुटेज की जांच कर सकता है।

निचलौल में भारी मात्रा में नशीली दवाओं की बरामदगी के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। इससे पहलेभी कई स्थानों से ऐसी भी खबरें मिलती रहती हैं जिसमें मानसिक रोगों से जुड़ी दवाओं की ज्यादा डोज लेकर बच्‍चे इसका इस्तेमाल नशा करने में कर रहे हैं। यदि बच्‍चों को मानसिक रोगों से जुड़ी दवाएं नहीं मिलती हैं तो वह दर्द की दवाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर नशा करने में जुट जा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शेड्यूल एचऔर एक्स ग्रुप की दवाओं की बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

यह दवाएं हैं शामिल

शेड्यूल एच – अनिद्रा, मानसिक परेशानियों आदि की दवाएं।

शेड्यूल एक्स – झटका, दर्द, नींद, शराब छुड़ाने वाली दवा, चर्म रोगों में इस्तेमाल किया जानेवाले मलहम आदि।