बिकानेर (राजस्थान)। नशे का पर्याय बनी तीन दवाओं की खुली और अनियंत्रित बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए। आदेशों के अनुसार जिले में नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली तीन दवाइयों की खुली एवं अनियन्त्रित बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
इन तीन दवाओं की बिक्री पर लगा प्रतिबंध
PREGABALIN साल्ट की 75 mg से अधिक मात्रा, टेपेंटाडोल तथा जोपिकलोन की टैबलेट तथा इंजेक्शन की खुली एवं अनियन्त्रित बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। थोक एवं खुदरा विक्रेता तथा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा इनकी बिक्री बिना क्रय-विक्रय बिल के नहीं कर सकेंगे। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
थोक दवा विक्रेताओं को रखना होगा ये ध्यान
थोक दवा विक्रेता को इन दवाओं के समस्त क्रय-विक्रय का दैनिक स्टॉक रजिस्टर बैच नंबर सहित संधारण करते हुए दिनांकवार सूचना प्रत्येक सप्ताह पर भिजवानी होगी। इसके अतिरिक्त खुदरा दवा विक्रेता को इन दवाओं का विक्रय चिकित्सक की मूल प्रेसक्रिप्शन तथा पर्ची पर अपनी मुहर व दिनांक अंकित करना अनिवार्य होंगे।
सहायक औषधि नियन्त्रक थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता के टेपेंटाडोल व जोपिकलोन साल्ट आधारित दवाइयों के क्रय-विक्रय की मासिक रिपोर्ट की जांच कर वस्तुस्थिति से जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करवाएंगे।
मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण करेंगे औषधि नियन्त्रक
यह भी आदेश दिया गया है कि सहायक औषधि नियन्त्रक सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस विभाग से परस्पर समन्वय स्थापित करेंगे और टीमें बनाकर प्रत्येक माह 3 से 5 तारीख तक मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता या उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
उपखण्डवार रजिस्टर तथा सूचनाओं को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी से सत्यापित करवाकर समस्त सूचनाओं का संकलन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करवाएंगे। इन आदेशों का उल्लघंन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।