मुंबई। फार्मा कंपनी सिप्ला लिमिटेड पर 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि उत्पाद शुल्क से जीएसटी व्यवस्था में जाने के दौरान एजुकेशन सेस पर ट्रांजिशनल का दावा करने के लिए जीएसटी प्राधिकरण ने यह जुर्माना लगाया है।

शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला लिमिटेड को लेकर बड़ी खबर आई। सिप्ला ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी को सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई, महाराष्ट्र के प्रधान आयुक्त से 1,83,17,388 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। यह आदेश केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

अपने आदेश में जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 में उत्पाद शुल्क व्यवस्था से जीएसटी में जाने के दौरान शिक्षा उपकर पर संक्रमणकालीन यानी ‘ट्रांजिशनल’ क्रेडिट का दावा किया है। यह मान्य नहीं था। प्राधिकरण ने जुर्माने के साथ इसकी वसूली का आदेश भी दिया है।

सिप्ला ने कहा कि वह इस संबंध में अपीलीय प्राधिकार के पास अपील दायर करेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि इस आदेश के कारण उसकी वित्तीय स्थिति या परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।