अंबाला। साहा के इंडस्ट्रियल एरिया में थाने के पीछे बिना लाइसेंस के दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है। जिसकी सूचना विभाग की टीम को मिली। इसी सूचना के आधार पर आयुष विभाग की टीम और ड्रग कंट्रोलर अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान फर्म आयुर्वेदिक लाइसेंस नंबर 1127 आईएसएम एचआर चल रही थी। फर्म में खालिद रजा निवासी पदरुआना कुशीनगर उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन मैनेजर मौजूद थे। जांच के दौरान फर्म में 8 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं का माल मिला।

मौके पर प्रोडक्शन मैनेजर इन्हें बनाने का कोई भी अनुमति पत्र नहीं दिखा पाया। इसीलिए टीम ने फार्म 15 ड्रग कास्मेटिक एक्ट के तहत 20 दिनों के भीतर उपरोक्त स्टाक का निपटान करने के आदेश दिए। साथ ही 7 सैंपल जांच के लिए कुरुक्षेत्र लैब में भेज दिए। इस तरह समा कंपनी ने ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट की धारा 18 सी का तो उल्लंघन किया ही है साथ ही सरकार के साथ धोखाधड़ी भी की है। इस मामले में कंपनी के मालिक विनीत भगत के सामने ही सभी सैंपल कंपनी ने अपने कब्जे में लिए थे। साहा थाना के एसआई- राजपाल ने बताया कि पुलिस ने जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सतपाल जास्ट की शिकायत पर कास्मेटिक एक्ट व सरकार के साथ धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कर लिया है।

फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बतादें कि साहा के इंडस्ट्रियल एरिया में थाने के पीछे चल रही समा कंपनी के मालिक विनीत भगत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कास्मेटिक एक्ट और सरकार से धोखाधड़ी करने का केस जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सतपाल जास्ट की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में सतपाल ने बताया कि उन्हें आयुष विभाग की ओर से सूचना मिली थी कि साहा में समा बायोटेक प्लाट नंबर 46 में बिना लाइसेंस के दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है।