मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नोटिस का जवाब नहीं देने पर सस्पेंड

कटनी (मप्र)। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नोटिस का जवाब नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन करने पर माधवनगर स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अजय मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस का जवाब तय समय पर नहीं देने से औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने अजय मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दो दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। निलंबन अवधि में मेडिकल स्टोर पूर्णत: बंद रखने एवं दवाओं की खरीद व बिक्री पूर्णत: बंद रखने के निर्देश दिए गए हंै।

ये है मामला

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मनीषा धुर्वे ने बताया कि कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशानुसार जिले के मेडिकल स्टोर के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है। इसी क्रम में जीवन ज्योति हॉस्पिटल, माधवनगर गेट के सामने स्थित अजय मेडिकल स्टोर के बारे में शिकायत दी कि ग्राम गुलवारा निवासी हार्ट के मरीज नंदलाल बर्मन को जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अजय मेडिकल द्वारा एक्सपायरी दवा दी। इस दवा के सेवन से मरीज का स्वास्थ्य खराब होने की शिकायत मिली

दवा बिक्री का बिल नहीं दिया

शिकायत मिलने पर औषधि निरीक्षक जिला कटनी ने 27 मई 2024 को जीवन ज्योति हॉस्पिटल स्थित मैसर्स अजय मेडिकल स्टोर की जांच की और फार्मासिस्ट अजय जैन ने शिकायत के साथ संलग्न इस्टीमेट बिल पर तिथि अंकित नहीं होने तथा उनकी दुकान का है या नहीं, उन्हें याद नहीं होने होने की बात कही। जांच में यह भी पाया गया कि दुकानदार ने मरीज नंदलाल बर्मन को दवाइयों का कोई बिल भी नहीं दिया।

बिलों पर मिली ओवरराइटिंग

जांच के समय प्रो. अजय जैन को कुछ औषधियों के खरीद व बिक्री का रिकार्ड दो दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया। बिलों की जांच करने के बाद यह पाया गया कि कुछ औषधियों के विक्रय बिल ओवर राइटिंग करके सुधारे गये हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पाया उल्लंघन

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, नियमावली 1945 के नियम 65(4) का उल्लंघन पाये जाने के संबंध में औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कटनी ने नोटिस भेजकर प्रो. अजय जैन से स्पष्टीकरण मांगा था।

नोटिस का उचित समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके चलते अजय मेडिकल स्टोर को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्ति को दो दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

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