लखनऊ। बिना फार्मासिस्ट के चल रहे मेडिकल स्टोर की अब खैर नहीं। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की सख्ती के बाद मेडिकल स्टोरों और फार्मा के पंजीकरण को दुकान मालिक और फार्मासिस्ट के आधार के साथ लिंक करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

कोर्ट को राज्य सरकार ने बिना फार्मासिस्टों के चल रहे मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई का ब्योरा दिया। इस पर न्यायालय ने तीन सप्ताह में अब तक की कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि न्यायालय के मई 2017 के आदेश के अनुपालन में ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम लागू करते हुए, प्रत्येक लाइसेंस को फार्मासिस्ट और दुकान मालिक के आधार से लिंक किया गया है। कहा जा रहा है कि बिना फार्मासिस्ट के चलने वाली दवा दुकानों पर कार्रवाई होगी।