महाराष्ट्र रक्त आधान परिषद ने महाएसबीटीसी और ई-रक्तकोष पोर्टल पर दैनिक रक्त स्टॉक को अपडेट नहीं करने के लिए दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 के बीच 93 सरकारी ब्लड बैंकों पर ₹12,72,000 से अधिक का जुर्माना लगाया।

यह डेटा कार्यकर्ता चेतन कोठारी द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से सामने आया, जिसमें उन्होंने पिछले पांच महीनों में ब्लड बैंकों पर लगाए गए जुर्माने के संबंध में डेटा मांगा था। आरटीआई के मुताबिक, उल्लंघन के मामले में आरएन कूपर ब्लड बैंक जुर्माने की सूची में सबसे ऊपर है। कुल 121 दिनों में से ब्लड बैंक ने सिर्फ 25 दिनों का ही ब्लड स्टॉक ई-रक्तकोश पर अपलोड किया है।

कोठारी ने कहा, ई-रक्तकोश पर दैनिक स्टॉक दिसंबर 2022 में 11 बार अपडेट नहीं किया गया है, इसके बाद जनवरी 2023 में 22 बार, फरवरी में छह बार, मार्च में 27 बार और अप्रैल में 30 दिन अपडेट नहीं किया गया है। ये सब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ब्लड बैंकों ने जीआर को गंभीरता से नहीं लिया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिसंबर को एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि बैंक राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) द्वारा निर्धारित राशि से अधिक प्रसंस्करण शुल्क ले रहे हैं, तो अतिरिक्त प्रसंस्करण शुल्क का पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा। 

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एक वरिष्ठ रक्त आधान अधिकारी ने कहा कि अक्सर मरीजों के परिवारों को ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में कम जानकारी होती है। इसे देखते हुए सरकार ने ई-ब्लड बैंक वेबसाइट बनाई जिस पर सभी राज्यों के ब्लड बैंकों को अपने स्टॉक की जानकारी अपलोड करनी होगी। उन्होंने कहा, “मूल उद्देश्य यह है कि जब भी किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता हो और अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त न हो, तो वे ब्लड बैंक में जाकर पता कर सकें कि किस ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध है।

ब्लड बैंकों का संचालन करने वाली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एसबीटीसी) को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के सभी निजी और सरकारी ब्लड बैंक रोजाना अपना स्टॉक अपलोड करें। अगर कोई ब्लड बैंक अपना स्टॉक अपलोड नहीं करता है तो उस पर हर दिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

एसबीटीसी के निदेशक डॉ. महेंद्र केंद्र ने कहा सभी ब्लड बैंकों के लिए अपना दैनिक स्टॉक अपलोड करना अनिवार्य है। जो भी ब्लड बैंक इस नियम का उल्लंघन करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी को प्रतिदिन स्टॉक अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।