बिजनौर। स्वास्थ्य विभाग ने दो अस्पतालों पर नियमों की अनदेखी के चलते जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य विभाग ने नगरपालिका की टीम के साथ मिलकर निजी अस्पतालों पर दबिश दी और जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सही निस्तारण नहीं पाया। इसके चलते दो अस्पतालों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह है मामला
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुशील कुमार के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सही निस्तारण नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते जजी चौक स्थित श्रेया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यहां टीम को अस्पताल के खुले क्षेत्र में जैव चिकित्सा अपशिष्ट पड़ा हुआ मिला। जैव चिकित्सा अपशिष्ट डालने के लिए कोई डिब्बे भी नहीं थे।
टीम ने एक अन्य अस्पताल पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यहां प्रयोग की गई बेड सीट खुले में रखी हुई थी। हेपेटाइटिस बी, टिटनेस के टीके, लॉक बुक सहित अन्य बिंदु अधूरे मिले। डॉ. हितेंद्र वर्मा ने बताया कि इससे पहले इसी मामले में तीन अस्पतालों के लाइसेंस 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे।