हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों को अब सरकार से लेना होगा लाइसेंस

हजारों पुराने कानूनों को खत्म करने का श्रेय लेने वाली केंद्र सरकार कई मायनों में नए नियम और शर्तों का प्रावधान भी कर रही है, जो सेहत के दृष्टिकोण से जरूरी बताए जा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में एक नए नियम के तहत केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया गया है। यह नियम हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों पर लागू होगा।

दरअसल केंद्र सरकार ने लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ सप्लीमेंट और इससे जुड़ी दवाइयां बनाने वाली कंपनियों या उद्योगों को केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में पंजाब के मोहाली जिला सेहत विभाग को पत्र भेजा गया है।

मोहाली के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर यानी जिला सेहत अधिकारी डॉ सुभाष कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार का पत्र मिलने के बाद इस दिशा में काम शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाले कंपनियों को नए दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करने की हिदायत दी गई है।

उन्होंने कहा कि मोहाली की सारी कंपनियों या उद्योगों को पंजाब सरकार की ओर से जारी लाइसेंस को केंद्र सरकार से अप्रूव कराना होगा। जिला सेहत अधिकारी डॉ सुभाष कुमार के मुताबिक पंजाब सरकार से मान्यता प्राप्त हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों को केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस का डाटा केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के साथ शेयर करना होगा। यह FSSAI के पोर्टल में बदल दिया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मापदंड अथॉरिटी (NFSA) के नियमों के मुताबिक अब तक फूड सप्लीमेंट बनाने वाली हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियां राज्य सरकार की ओर से मिले लाइसेंस पर काम करती थीं। अब नए नियम के मुताबिक केंद्र सरकार की संस्था FSSAI से लाइसेंस लेना होगा।

जिला सेहत अधिकारी डॉ सुभाष कुमार ने बताया कि 2 मीट्रिक टन उत्पादन करने वाले उद्योग को पंजाब सरकार और दो मेट्रिक टन से अधिक प्रोडक्शन करने वाली कंपनी या इंडस्ट्री को केंद्र सरकार की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता था, लेकिन अब सभी लाइसेंस ट्रांसफर करवाना अनिवार्य हो गया है।

उन्होंने बताया कि हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाले सारे उद्योगों को केंद्र सरकार ही लाइसेंस जारी करेगी। ऐसे में सभी उद्योगपतियों को लाइसेंस ट्रांसफर करवाना अनिवार्य है। डॉ सुभाष ने कहा कि कंपनियां केंद्र सरकार के फूड सप्लाई विभाग की वेबसाइट- www.foscos.fssai.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

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