रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के 30 ड्रग्स इंस्पेक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस केपी देव की खंडपीठ ने ड्रग्स इंस्पेक्टर नियुक्ति में हुई गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई दीपावली बाद होगी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता प्रेम पुजारी राय ने अदालत को बताया कि ड्रग्स इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा जारी विज्ञापन में 18 माह के अनुभव की अर्हता रखी गई थी, लेकिन परीक्षा शिड्यूल जारी करने के दौरान जेपीएससी ने इस अर्हता को वापस ले लिया। इस कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि विज्ञापन के दो साल बाद इस अर्हता को हटाया गया था। इससे उनके अधिकारों का हनन हुआ है।
अगर विज्ञापन की शर्तों में बदलाव किया गया, तो आवेदन देने के लिए जेपीएससी द्वारा समय दिया जाना चाहिए था। इस पर अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए नियुक्त हुए सभी तीस ड्रग्स इंस्पेक्टरों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि दिवाकर महतो व अन्य की ओर से एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है। पूर्व में एकलपीठ ने जेपीएससी व सरकार के पक्ष को सही मानते हुए इनकी याचिका को खारिज कर दिया था।