चंडीगढ़। कोर्ट ने नशीले इंजेक्शन समेत पकड़े गए दोषी को 20 साल कैद और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने 12 अप्रैल 2017 को जीरी मंडी के समीप नाके से मोहाली निवासी जयपाल को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पुलिस ने अलग-अलग ड्रग्स के कुल 94 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस ने जयपाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मलोया थाना पुलिस ने बढ़ रही वारदातों के चलते उक्त तारीख की रात करीब नौ बजे जीरी मंडी के समीप नाका लगाया था। जयपाल पैदल ही नाके की तरफ आ रहा था, लेकिन पुलिस को खड़ा देख वापस लौटने लगा। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने उसे रोक कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से मिले बैग में अखबार की तीन पुडिय़ा से 94 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। कोई डाक्टरी परामर्श कार्ड या बिल नहीं मिलने पर पुलिस ने इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट की जांच करनी चाही तो पता लगा कि जयपाल ने मेन्युफेक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटा दिया था। दोषी से पूछताछ में पता लगा था कि वह स्वयं नशे का आदी है और नशे का सामान बेचता है।