नई दिल्ली। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के लिए एक बुरी खबर आती दिख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से ‘जॉनसन एंड जॉनसन’ कंपनी की ओर से खराब हिप इंप्लांट डिवाइस बेचे जाने की शिकायतों की जांच करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मशहूर फार्मा कंपनी ‘जॉनसन एंड जॉनसन’ को घटिया हिप इंप्लांट के शिकार हुए मरीजों को हर हाल में मुआवजा देना होगा।
इस कमेटी ने कहा था कि कंपनी को 3 लाख रुपये से लेकर 1.22 करोड़ रुपये तक का मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से ‘जॉनसन एंड जॉनसन’ कंपनी की ओर से खराब हिप इंप्लांट डिवाइस बेचे जाने की शिकायतों की जांच करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी।