सिलीगुड़ी। निम्न स्तरीय गुणवत्ता की दवा बेचने वाले दुकानदार अब बख्शे नहीं जाएंगे। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने उक्त चेतावनी खुदरा व थोक दवा कारोबारियों को दी। उन्होंने दवा कारोबारियों से जुड़े संगठन बंगाल कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की दार्जिलिंग जिला इकाई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि घटिया व अमानक दवा की बिक्री पर रोक लगाना काफी जरूरी है। ऐसी दवाओं के सेवन से मरीज और भी कई अन्य बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार की ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी व जिला स्वास्थ्य विभाग के ड्रग्स इंस्पेक्टर को और ज्यादा ध्यान देने को कहा। बैठक के दौरान ही उन्होंने फोन पर ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए।
उन्होंने बीसीडीए के प्रतिनिधिमंडल को सलाह देते हुए कहा कि कोई दुकानदार अपने उपभोक्ताओं को दवा पर कितनी छूट देता है, यह उसका निजी मामला है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन छूट देने के बदले अगर दुकानदार घटिया दवा बेचता है तो कानूनन उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। साथ ही उसे जेल की सजा भी हो सकती है। उन्होंने दवा खरीदने के दौरान उपभोक्ताओं को भी सावधानी बरतने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आजकल ऑनलाइन दवाओं की बिक्री भी खूब हो रही है। ऑनलाइन दवा खरीदने पर बाजार की तुलना में ग्राहकों को काफी छूट दी जाती है। इन ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर भी उन्होंने संदेह जताया। उन्होंने उपभोक्ताओं को सलाह देते हुए कहा कि दवा खरीदने के दौरान जरा भी संदेह होने पर स्थानीय पुलिस या फिर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। जरूरत पडऩे पर विभाग द्वारा शिकायकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। दवा कारोबारियों व बीसीडीए के प्रतिनिधिमंडल की ओर से जिला सचिव विजय गुप्ता ने मंत्री के साथ हुई इस बैठक को काफी संतोषजनक बताया।