अलवर (राजस्थान)। औषधि नियंत्रण संगठन ने अनियमितता मिलने पर 11 होलसेल दवा विक्रेताओं के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, जबकि 5 खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस 6 से 10 दिन के लिए निलंबित किए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक ओपी यादव ने बताया कि औषधि नियंत्रण अधिकारियों की ओर से पिछले महीनों में किए गए निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर लोहिया का तिबारा स्थित खान मेडिकोज, घाटा बांदरोल थानागाजी के शर्मा मेडिकल, राजपुरबड़ा राजगढ़ के संगीता मेडिकल्स, रामगढ़ के सरफराज मेडिकल हॉल व श्री कृष्णा मेडिकल, खेड़ली के बालाजी मेडिकोज, शीतल लक्ष्मणगढ़ के आरजू मेडिकल हॉल, नौगांवा के अमन मेडिकल हॉल, बड़ौदामेव के अमन मेडिकल हॉल व अजय मेडिकल हॉल और पंकज मेडिकल हॉल के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। निरीक्षण में इन होलसेल की दुकानों पर रिटेल की बिक्री मिली थी और दो साल के खरीद और बिक्री के बिल नहीं मिले थे। इस पर औषधि नियंत्रण संगठन ने कार्रवाई की है। इसी प्रकार खुदरा दवा की दुकानों पर अनियमितताएं मिलने पर किशनगढ़बास के सन्नी मेडिकोज, अलवर के शिवाजी पार्क में सूरज मेडिकल, खैरथल के सैनी मेडिकल स्टोर को 10 से 19 फरवरी तक और मूंगस्का स्थित हेल्थकेयर मेडिकल और विजय मंदिर रोड स्थित सर्वप्रिय मेडिक्योर को लाइसेंस 10 से 16 फरवरी तक के लिए निलंबित किए हैं।