Ghaziabad: एक महीने के भीतर जिले में गाजियाबाद (Ghaziabad) से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित फेंसिडिल सिरप की सप्लाई हुई है। जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी दी गई है वे इसे रोकने में विफल रहे हैं। गाजियाबाद के 22 मेडिकल स्टोर संचालकों ने बनारस की एक फर्म को 4.86 करोड़ रुपये से अधिक का प्रतिबंधित सिरप सप्लाई किया। प्रतिबंधित सिरप की सप्लाई के दौरान बकाया जीएसटी का भी भुगतान किया गया है। इसका खुलासा जीएसटी 2 की रिपोर्ट से भी हुआ है। जब इस बारे में ड्रग इंस्पेक्टरों से बात की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

21 अप्रैल से 31 मई तक प्रतिबंधित कफ सिरप की आपूर्ति (Ghaziabad) 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वाराणसी में प्रतिबंधित सिरप की सप्लाई 21 अप्रैल से 31 मई के बीच की गई थी। इन 40 दिनों में मेडिकल स्टोर संचालकों ने 4,86,58,577 रुपये के प्रतिबंधित सिरप की धड़ल्ले से आपूर्ति की। एक मेडिकल स्टोर ने वाराणसी की एक फर्म को तीन दिन में 78 लाख का सिरप सप्लाई किया है। औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार जो भी दवा जिले से बाहर सप्लाई होती है। औषधि प्रशासन को उन दवाओं के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जाता है। इसके बाद एक माह में विभाग को सूची भेजी जाती है कि कौन सी दवा कहां सप्लाई की गयी है। बीते दिनों नशीले पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर को दवा दुकानों का निरीक्षण करने और नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वालों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया था।

2016 में सरकार ने फेंसिडिल कफ सिरप पर लगाया था प्रतिबंध

फेंसिडिल एक कफ सिरप है जिसका उपयोग सूखी खांसी और एलर्जी के इलाज में किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में लगभग 350 निश्चित खुराक संयोजन दवाओं के उत्पादन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें फेंसिडिल कफ सिरप भी शामिल था। गर्भावस्था के दौरान इसका उपयोग असुरक्षित माना जाता है। लोग इसका इस्तेमाल नशा करने के लिए भी करते हैं।

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