ऊना (हिमाचल)। प्रतिबंधित दवा तस्करी मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका कैंसिल कर दी है। इसके बाद एक आरोपी फरार हो गया है, वहीं दूसरे आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर बनगढ़ जेल भेज दिया है। बता दें कि इस मामले में अब तक सात लोग जेल में बंद हैं। उधर, फरार आरोपी की तलाश के लिए एसआईटी ने अभियान तेज कर दिया है।

गगरेट का बहुचर्चित प्रतिबंधित दवा तस्करी प्रकरण सामने आने के बाद खुलासा हुआ था कि दवा तस्करी का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। इस रैकेट में कई राज्यों के लोग शामिल हैं। यह भी पता चला था कि दवा तस्कर इस रैकेट को ट्रांसपोर्ट कंपनियों के सहारे चला रहे थे।

एसआईटी ने गगरेट के पार्षद वीरेंद्र बिंदु को मुख्य सरगना बताया था। अब तक इस मामले में छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लुधियाना के विशाल और सोनीपत के साहिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगा रखी थी, लेकिन अब न्यायालय ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

एक आरोपी को भेजा जेल, दूसरा फरार

इसके बाद एसआईटी ने साहिल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विशाल फरार चल रहा है। एसआईटी ने साहिल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, यहां से उसे न्यायिक हिरासत में बनगढ़ जेल भेज दिया। वहीं, विशाल को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी की टीमें उसके संभावित ठिकानों के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसी प्रकरण में एसआईटी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में मुख्य सरगना की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। वह भी अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण में है। उसकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई छह अप्रैल को होगी।