भीलवाड़ा (राजस्थान)। नशीली दवा डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचे जाने पर औषधि विभाग की टीम ने 8 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं।

यह है मामला

सहायक औषधि नियंत्रक महेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिले में चलाए गए अभियान के दौरान करीब डेढ़ दर्जन मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया था। इनकी जांच में कई खामियां सामने आई। कुछ मेडिकल स्टोर पर नशे की दवा अवैध रूप से बेचने, खरीद व बिक्री का रिकॉर्ड आदि नहीं मिले। इसके चलते आठ मेडिकल स्टोरों का 10 से 30 दिन तक के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इस अवधि के दौरान संचालकों को अपने मेडिकल स्टोर नहीं खोलने के लिए चेताया गया है।

इन स्टोरों का लाइसेंस किया सस्पेंड

यूएमबी मेडिकल स्टोर (मांडल)- 30 दिन
बजरंग मेडिकल स्टोर (गंगापुर) – 25 दिन
अजय मेडिकल्स, सेवा सदन रोड (भीलवाड़ा) – 20 दिन
देवनारायण मेडिकल स्टोर (सुवाणा)- 10 दिन
श्रीराधे गोविंद मेडिकल, बापूनगर (भीलवाड़ा)- 10 दिन
लखन मेडिकल एंड कांस्मेटिक स्टोर (गंगापुर)- 10 दिन
लवकुश मेडिकल स्टोर, सुभाषनगर (भीलवाड़ा)- 15 दिन
जीएच मेडिकल स्टोर, हलेड रोड (भीलवाड़ा)- 15 दिन