गुरूग्राम। इलाज में कोताही बरतने व नाजायज बिल बनाने के आरोपों में घिरे फोर्टिस हॉस्पिटल को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा फूड एवं ड्रग्स विभाग कमिश्नर डॉ. साकेत कुमार के आदेश पर गुरुग्राम फोर्टिस अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इस बाबत शनिवार को आदेश जारी किए गए।
स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर नरेंद्र आहुजा का कहना है कि 7 वर्षीय बच्ची आद्या की डेंगू से हुई मौत की जांच के बाद अस्पताल को नोटिस दिया गया था, जिसमें अस्पताल का जवाब नियमों के अनुसार संतोषजनक नहीं मिला, जिसके चलते अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
ये पांच सितारा अस्पताल सरकार से न्यूनतम मूल्य पर जमीन लीज पर ले अनुबंधन करती है कि हम आमजन को कम मूल्य पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का बेहतर कार्य करेंगे व 20% गरीब लोगों को इलाज मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे लेकिन आध्या का मामला सार्वजनिक होने पर यह स्पष्ट हो गया की हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली कहावत यहां पूर्णता फिट बैठती है।