लखनऊ। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए नया फरमान जारी हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में एमबीबीएस डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। यदि अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं है तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्णय छोटे अस्पतालों में हो रही लापरवाही को देखते हुए उठाया गया है।

सीएमओ डा. एनबी सिंह के मुताबिक छोटे अस्पतालों में नोटिस बोर्ड पर तो एमबीबीएस डाक्टर के नाम लिखे रहते हैं। जबकि कई बार वे ड्यूटी पर तैनात नहीं मिलते। ऐसे में अब यह नहीं चलेगा। अस्पताल में पूर्णकालिक एमबीबीएस डाक्टर का रहना अनिवार्य है। यदि ड्यूटी पर पैनलिस्ट डाक्टर नहीं मिलते तो भारी जुर्माना के साथ अस्पताल का पंजीकरण कैंसिल होगा। किसी भी दशा में मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए इस व्यवस्था को लागू करना जरूरी है।