चंडीगढ़। 454 फार्मासिस्ट पदों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज की भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगी।
याचिकाकर्ताओं ने 19 जुलाई को आयोजित लिखित परीक्षा रद करने की मांग की है। इनका कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न नहीं हुई। परीक्षा के दौरान नकल करवाने की कोशिश की गई। राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। इसके बाद जस्टिस संदीप मौदगिल ने मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक स्थगित कर दी।
अदालत ने निर्देश दिया कि जवाब अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले दाखिल किया जाए। उसकी अग्रिम प्रति विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता को भी उपलब्ध कराई जाए। 11 जून, 2026 के विज्ञापन के तहत फार्मासिस्ट पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी।










