सागर (मप्र)। दवा दुकानदारों को प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। नशीली दवा कारोबार को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त आदेश दिए हैंं। उनके निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक ने दवा विक्रेता पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए कि नशीली दवाओं का वितरण डॉक्टर के पर्चे के बिना न हो। सभी दवाओं का रिकार्ड संधारित किया जाए। प्रशासन ने उन डॉक्टर की भी जानकारी मांगी है, जो ज्यादा एनआरएक्स दवाएं लिख रहे हैं। अनावश्यक खरीदी-बिक्री पर स्टोर संचालक व डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
दुकानों के बाहर लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप ने व्यापारियों को अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। कैमरे से जरूरत पडऩे पर परीक्षण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की सकेगी। सभी दवा विक्रेता अपनी दुकानों पर दवा स्टॉक का पूरा रिकार्ड संधारित करें। इस अवसर पर औषधि निरीक्षक सोनम जैन व मनीष सुमन भी मौजूद थे। .
एनआरएक्स दवाओं की एक श्रेणी है। यह अक्सर नशीली दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है। उनका दुरुपयोग हो सकता है। इस प्रकार की दवाओं की बिक्री के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य है। एनआरएक्स के रूप में चिह्नित दवाओं में नशे की लत लगने की संभावना होती है। इनका उपयोग केवल अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाना चाहिए।










