नई दिल्ली। डॉक्टर की पर्ची के बिना अब कोई भी सिरप नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है। खांसी समेत सभी तरह की सिरप अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीद पाएंगे। इन सिरप को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी।
यह है मामला
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत सिरप खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी। इन सिरप की ओवर-द-काउंटर बिक्री अब नहीं हो सकेगी। अब ड्रग्स रूल्स 1945 के शेड्यूल K से Syrups को हटा दिया गया है।
इसके तहत कुछ दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के छूट मिली हुई है। नए संशोधन के तहत सरकार ने सिरप शब्द को हटा दिया है। इसके साथ सिरप कैटेगरी को मिली सभी रेगुलेटरी छूट खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी प्रकार की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवाइयों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। खासकर बच्चों को दी जाने वाली खांसी की सिरप को लेकर। मध्य प्रदेश में पिछले साल जहरीले कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की जान चली गई थी।










