ऊना (हिमाचल प्रदेश)। लाइसेंस बिना दवा बेचने पर केमिस्ट शॉप का ड्रग लाइसेंस रद्द किया गया है। बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है। औषधि विभाग ने अजनौली स्थित एक मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
जांच में बिना फार्मासिस्ट के दवा वितरण की शिकायतें सही पाई गई। इसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। औषधि निरीक्षक पंकज गौतम ने बताया कि गौरव मेडिकल स्टोर के संबंध में शिकायतें मिल रही थीं।
इस आधार पर टीम ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी। शिकायतों की पुष्टि होने पर विभाग ने ड्रग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की। मेडिकल स्टोर पर दवाइयों का वितरण केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही किया जा सकता है। बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में विभाग भविष्य में भी सख्ती से कार्रवाई करेगा।










