पोकरण (राजस्थान)। जिले में अब मेडिकल स्टोर को किराए के लाइसेंस पर नहीं चला सकेंगे। किराए पर देने वाले फार्मासिस्ट के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि जिलेभर में सैकड़ों मेडिकल स्टोर किराए के लाइसेंस पर चल रहे हैं। लाइसेंसधारक के लाइसेंस पर दवा दुकान भी चलती है और वह उसी लाइसेंस पर फार्मासिस्ट की नौकरी भी करता है। कई स्थानों पर एक ही लाइसेंस का उपयोग दो जगहों पर किया जा रहा है, लेकिन अब एक लाइसेंस पर ही एक ही कार्य हो सकेगा। फार्मासिस्ट पर नकेल कसने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से फार्मासिस्ट के लाइसेंस को आधार से जोडऩे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए लाइसेंस धारकों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना होगा। अब बिना आधार कार्ड के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं बन सकेगा और न ही लाइसेंस रिन्युअल हो सकेगा। एक फार्मासिस्ट के नाम से एक ही पंजीयन होगा।
चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस किराए पर दे रखे हैं तथा स्वयं एमआर की नौकरी भी कर रहे हैं। दस्तावेज ऑन लाइन होने से फार्मासिस्ट के नाम सामने आ सकेंगे। अब नियमानुसार मेडिकल दुकान और एमआर की नौकरी एक साथ नहीं की जा सकेगी। जो फार्मासिस्ट है वही मेडिकल दुकान का संचालन करेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल बुनकर ने बताया कि फार्मासिस्टों के लाइसेंस को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू है। आधार से जुडऩे के बाद फार्मासिस्ट एक ही दुकान का संचालन कर पाएगा। फार्मासिस्टों को आधार पर लिंक करवाना होगा, नहीं तो लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।  फार्मासिस्ट को एमएसओ आईडी बनाकर एमएसडीएयूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें मेडिकल स्टोर संचालन व फार्मासिस्ट को अपना आधार कार्ड नंबर जिस मोबाइल से लिंक होगा, उसी पर ओपीडी आएगा। उसके बाद फार्मासिस्ट का पंजीयन होगा। पंजीयन होने के बाद फार्मासिस्ट एक ही दुकान पर कार्य करेंगे। अन्य जगह पर करने वाले का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा।