नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आमजन को मेडिकल स्टोर पर सस्ती दवाइयां आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देशभर के तमाम मेडिकल दुकानों को जेनेरिक दवाइयां रखने को कहा है। इसके लिए सरकार बहुत जल्द एक कानून भी लाने वाली है, जिसमें सभी दवा की दुकानों में सस्ती दवाइयां आसानी से मिल जाएंगी। मतलब यह कि अब लोगों को महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि कोई भी मेडिकल स्टोर महंगी दवा खरीदने के लिए लोगों को बाध्य नहीं करेगा। सभी मेडिकल दुकानों को जेनेरिक दवाइयां रखना अनिवार्य है। इसके लिए दुकान में बकायदा अलग अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पर जेनेरिक दवा लिखा हो, जिससे लोगों को आसानी से ये दिख जाए। निर्देशों का पालन ना करने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सरकार जेनेरिक दवा पर ज्यादा जोर दे रही है, इससे जो लोग महंगी दवा नहीं खरीद सकते उन्हें आसानी होगी। मंत्रालय ने ये भी बताया कि पिछले चार सालों में 3200 नए जेनेरिक दवा की दुकानें खोली गई हैं, इससे पहले इनकी संख्या 400 ही थी। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार अगले तीन महीने में ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट में बदलाव कर कानून में भी बदलाव लाने वाली है।
डेंटिस्ट्स के लिए नया नियम, दवा कंपनियों के पैड पर रोक
नई दिल्ली। डेंटिस्ट्स के लिए नया नियम जारी कर दिया गया है। दांतों के डॉक्टर को अब मरीजों की पर्ची पर कई जानकारियां लिखनी होंगी। राष्ट्रीय दंत आयोग (एनडीसी) ने…






