रायबरेली। सैंपल फेल पाए जाने पर पांच दवा कंपनियों और पांच मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह केस अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं।
विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में दवाओं के सैंपल अधोमानक मिले थे। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित दवा कंपनियों व दवा दुकानदारोंं पर केस दर्ज करवाया है।

यह है मामला

बीते साल ड्रग इंस्पेक्टर ने शिवम मेडिकल स्टोर बछरावां से कैक्सीटॉल-200, श्याम मेडिकल स्टोर धरई से कोडरेक्स-डीएक्स, शहर स्थित गीतांजलि मेडिकल स्टोर से मेस्टोफोर-200, नवीन मेडिकल स्टोर सलोन से रोसूसिन-10 और अंशिका मेडिकल स्टोर छजलापुर से नॉरफ्लाक्स-200 का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में पांचों दवाओं के सैंपल अधोमानक पाए गए। जांच रिपोर्ट मिलने पर संबंधित दवा निर्माता हिमाचल प्रदेश की कंपनियों और मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस सौंपे गए थे। ड्रग इंस्पेक्टर ने मामले की विवेचना के बाद संबंधितों के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में केस दर्ज करवाया है।

इनके खिलाफ केस दर्ज

कैक्सीटॉल-200 के निर्माता नक्सकेम बायोटेक व विक्रेता शिवम मेडिकल स्टोर, कोडरेक्स-डीएक्स के निर्माता मानीटर्स ब्राउन व विक्रेता श्याम मेडिकल स्टोर, मेस्टोफोर-200 के निर्माता एथेंस लाइफ साइसेंस व विक्रेता गीतांजलि मेडिकल स्टोर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इनके अलावा, रोसूसिन-10 के निर्माता नेक्सरिन बायोटेक व विक्रेता नवीन मेडिकल स्टोर और नॉरफ्लाक्स-200 के निर्माता पेंटाकेस फॉर्मास्युटिकल्स व विक्रेता अंशिका मेडिकल स्टोर पर केस दर्ज करवाया गया है।